हेरोइन तस्करी के प्रकरण में फरार चल रहे 03 आरोपी गिरफ्तार, 70.460 ग्राम हेरोइन सहित लगभग ₹29.22 लाख की सामग्री पूर्व में जप्त

थाना खुर्सीपार क्षेत्र में मादक पदार्थ हेरोइन के अवैध कारोबार से संबंधित प्रकरण में फरार चल रहे तीन आरोपियों को पुलिस टीम ने लगातार पतासाजी एवं उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर गिरफ्तार किया है।

संक्षिप्त विवरण
दिनांक 19.09.2026 को थाना खुर्सीपार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि जोन क्रमांक 03, जीरो स्ट्रीट, खुर्सीपार, भिलाई स्थित एक मकान में अवैध रूप से मादक पदार्थ हेरोइन का विक्रय किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर विधिवत वैधानिक कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान 70.460 ग्राम हेरोइन, नगदी रकम, सोने-चांदी के आभूषण, मोबाइल फोन एवं इलेक्ट्रॉनिक तराजू सहित कुल लगभग ₹29,22,300/- की सामग्री जप्त की गई थी।

प्रकरण में थाना खुर्सीपार में अपराध क्रमांक 431/2026, धारा 8, 21(ख), 27(क) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान प्रकरण में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु थाना खुर्सीपार पुलिस टीम द्वारा लगातार पतासाजी एवं आवश्यक प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में दिनांक 25.09.2026 को तीनों फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)
प्रकरण में आरोपियों द्वारा मादक पदार्थ हेरोइन के अवैध कारोबार से जुड़े रहकर उसके विक्रय में संलिप्तता की बात सामने आई है। प्रकरण की विवेचना एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

जप्त सामग्री
प्रकरण में पूर्व कार्रवाई के दौरान 70.460 ग्राम हेरोइन, नगदी रकम, सोने-चांदी के आभूषण, मोबाइल फोन एवं इलेक्ट्रॉनिक तराजू सहित कुल लगभग ₹29,22,300/- की सामग्री जप्त की गई थी।

सराहनीय कार्य
उक्त संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी खुर्सीपार एवं थाना खुर्सीपार पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार पतासाजी एवं आवश्यक प्रयास किए गए।

दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध लगातार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आम नागरिकों से अपील है कि नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार अथवा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान नियमानुसार गोपनीय रखी जाएगी।

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