दुर्ग, 04 जून 2026/ कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के जनदर्शन में आम जनता की शिकायतों पर हो रही त्वरित कार्यवाही के तहत जिला चिकित्सालय दुर्ग में पदस्थ स्टाफ नर्स मोनिका पटेल को कार्यों के प्रति गंभीर लापरवाही बरतने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा कड़े दंड से दंडित किया गया है। ज्ञात हो कि जिले के पचरी पारा की निवासी प्रसूता श्रीमती राखी यादव पति श्री अजय कुमार यादव ने विगत दिवस कलेक्टर जनदर्शन में स्टाफ नर्स की इस लापरवाही के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर श्री सिंह के निर्देशन में सीएमएचओ जिला दुर्ग द्वारा कराई गई जांच में स्टाफ नर्स दोषी पाई गईं। इस पर कार्यवाही करते हुए विगत 2 जून 2026 को संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय को संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा गया। प्राप्त प्रस्ताव और जांच रिपोर्ट के आधार पर स्टाफ नर्स मोनिका पटेल द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया है। कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (रायपुर संभाग) द्वारा नियमों की धारा 10 (चार) का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से मोनिका पटेल की आगामी 02 वार्षिक वेतन वृद्धियों को असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ती (दंड) अधिरोपित किया गया है।








