पुलिस अधीक्षक महासमुंद श्री धर्मेन्द्र सिंह(IPS) के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमान आकाश राव गिरेपुंजे एवम एसडीओपी पिथौरा श्री प्रेम लाल साहू के मार्गदर्शन में अपराध को मद्देनजर रखते हुए अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को जिले में अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था इसी क्रम में थाना सांकरा के थाना प्रभारी को दिनांक 20/12/2023 के जरिए मुखवीर से सूचना मिला की
(1) ग्राम अंसुला में एक व्यक्ति अवैध रूप से अपने घर के सामने अवैध महुआ शराब बिक्री हेतु रखकर ग्राहकों का इंतेजार कर रहा है की सूचना पर हमराह स्टाफ रवाना होकर मुखबिर द्वारा बताए स्थान ग्राम अंसुला पहुंचकर घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ करने पर व्यक्ति द्वारा अपना अपना *हरिराम बरिहा पिता शीतल साय बरिहा साकिन अंसुला थाना सांकरा* के कब्जे से दो 10 लीटर वाली प्लास्टिक जरकिन में भरा 20 लीटर अवैध महुआ शराब कीमती 4000 रु,जप्त किया गया अपराध आबकारी एक्ट का पाए जाने से धारा 34 (2) आबकारी एक्ट अपराध कायम किया गया
(2) ग्राम सवित्रिपुर में एक व्यक्ति अपने घर के सामने हाथ भट्टी महुआ शराब बिक्री करने वास्ते रखा कि सूचना पर थाना स्टाफ द्वारा घेरा बंधी कर पकड़ा गया व्यक्ति का नाम पता पूछने पर अपना नाम *मनोज लहरे पिता मान साय लहरे उम्र 27 साल साकिन चेरीडिपा सवित्रिपुर थाना सांकरा* जिसके कब्जे से 5 लीटर वाली प्लास्टिक जरकिन में भरा 4 लीटर महुआ शराब कीमती 800 रु, अपराध घटित पाए जाने से धारा 34(1) आबकारी एक्ट कायम किया गया दोनों प्रकरणों का कुल मसुरका 4,800 संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी श्री गोपाल ध्रुवे साइबर प्रभारी नसीमुद्दीन खान, प्रधान आरक्षक कृपाल सिंह सिदार अनिल खांडे,नीलकंठ नायक,विजय दिव्य,रमाकांत साहू,संदीप भोई,जितेंद बाघ,बलराम ध्रुव, महेन्द राणा,महिला आर हेमलता सिदार व समस्त थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा






