नो पार्किंग में खड़े किए वाहनों पर लॉकिंग किया जाकर तथा यातायात नियमों का उलल्धन करने वालो वाहन चालकों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत लगातार की जा रही कार्यवाही

[adsforwp id="60"]

जिला पुलिस यातायात द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 08.12.2023 को विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया, जिसमें वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करना, मोटर सायकल में तीन सवारी वाहन में रिफ्लेक्टर ग्लास नही होना, वाहन का हेड लाईट आधा काला नहीं होना, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना, बिना हेलमेट वाहन चालाना, मौके पर वाहन का कागजात पेश नही करना, पार्किंग लाईट का नही होना अलग- अलग धाराओं के तहत कुल 78 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही कर 35,300/रू का समन शुल्क लिया गया है।

यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने एवं नो पार्किंग में वाहन खड़ा नही करने एवं मो. सायकल में तीन सवारी नही चलाने एवं शराब पीकर वाहन नही चलाने हेतु समझाईस दी जा रही है।

Leave a Comment

[democracy id="1"]

जिला पंचायत की सामान्य सभा में जनपद पंचायत पाटन की अध्यक्ष श्रीमती कीर्ति नायक ने जनहित के मुद्दों पर सरकार और प्रशासन का ध्यान कराया केंद्रित शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं पर मांगा जवाब, अधिकारियों से समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत करने की मांग

जिला पंचायत की सामान्य सभा में जनपद पंचायत पाटन की अध्यक्ष श्रीमती कीर्ति नायक ने जनहित के मुद्दों पर सरकार और प्रशासन का ध्यान कराया केंद्रित शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं पर मांगा जवाब, अधिकारियों से समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत करने की मांग

[adsforwp id="47"]