नगर में खुलेआम घुम रहे जिला बदर वशिष्ठ उर्फ लोटिया पठान को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया

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बालोद – अवैध रूप से जुआ, सट्टा, शराब, गांजा की बिक्री एवं अपराधिक तत्व के व्यक्तियों व गणेष उत्सव पर्व को देखते हुऐ पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज के निर्देशन पर पुलिस अधीक्षक बालोद जितेन्द्र यादव के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक रविषंकर पाण्डेय थाना बालोद के नेतृत्व में थाना स्तर पर एक विशेष टीम तैयार किया गया।
बालोद शहर जवाहरपारा, खाल्हेपारा, पाण्डेपारा में कोतवाली बालोद पुलिस के द्वारा पैदल पेट्रोलिंग किया जा रहा था कि थाना बालोद के टीम के द्वारा जवाहरपारा, खाल्हेपारा, पाण्डेपारा बालोद के द्वारा संदिग्ध स्थानों पर रेड़ कार्यावाही के दौरान मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि जिले का जिला बदर हुआ व्यक्ति वशिष्ट उर्फ लोटिया पठान जवाहरपारा बालोद के कांशीबंद तलाब के शौचालय के पास सरेआम घुम रहा है कि सूचना पर वशिष्ट उर्फ लोटिया पठान को कलेक्टर बालोद जिला बालोद के आदेश के परिपालन में राज्य सूरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5, 6 के तहत प्रदत्त शक्तियों का जिला दण्डाधिकारी(कलेक्टर)बालोद के द्वारा वशिष्ट उर्फ लोटिया पठान को अगामी 01 वर्ष दिनांक 30.04.2024 तक के लिये जिला दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, कांकेर के राजस्व सीमा से जिला बदल कर देने का आदेशा पारित का उलंघन करना पाये जाने से वशिष्ट उर्फ लोटिया पठान पिता स्व. लीलाधर साहू उम्र 30 साल साकिन वार्ड क्रमांक 07 जवाहरपारा बालोद के विरूद्व थाना बालोद में अपराध क्रमांक 436/2023 धारा 14 छत्तीसगढ़ राज्य सूरक्षा अधिनियम 1990 का अपराध पंजीबद्व कर आरोपी वशिष्ट उर्फ लोटिया पठान को गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

दुर्ग ग्रामीण रिपोर्टर–एम डी युसूफ खान

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