कोर्ट का फैसला मर्रा सरपंच, पालेश्वर ठाकुर व उनके चाचा ओमप्रकाश ठाकुर बाइज्यत बरी

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पाटन। एक युवती द्वारा जनवरी 2021 में थाना उतई में ग्राम पंचायत मर्रा के निर्वाचित सरपंच पालेश्वर ठाकुर व उनके चाचा ओमप्रकाश ठाकुर पर दुष्कर्म व जबरदस्ती गर्भपात कराए जाने के आरोप में दर्ज कराए गए अपराध धारा 376, 313,506, 120बी, 34, 5(ठ) 6 पॉक्सो एक्ट के मामले में निर्वाचित सरपंच पालेश्वर ठाकुर व उनके चाचा ओमप्रकाश ठाकुर को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो श्रीमती सरिता दास की कोर्ट ने सभी धाराओं पर दोषमुक्त करते हुवे प्रकरण से बरी कर दिया है। न्यायालय ने सभी तथ्य व साक्ष्य पर विचारण उपरांत यह निर्णय दिया है। गौरतलब हो कि एक युवती ने अपने आप को नाबालिक बताते हुवे मर्रा सरपंच पालेश्वर ठाकुर व उनके चाचा ओमप्रकाश ठाकुर पर बलात्कार, जबरदस्ती गर्भपात, धमकी सहित कई गंभीर आरोप लगाए थे वहीं अब इस गंभीर मामले में बरी किए जाने से सरपंच पालेश्वर ठाकुर के पक्ष में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है।
इस संबंध में सरपंच पालेश्वर ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग मेरे अनुपस्थिति में सरपंच पद पर काबिज रहने मुझ पर झूठा आरोप लगाया था, हमेशा सत्य की जीत होती है, न्यायालय पर पूरा भरोसा है।
सरपंच पालेश्वर ठाकुर व ओमप्रकाश ठाकुर की ओर से ट्रायल कोर्ट में अधिवक्ता बी.एस परासर, शेखर वर्मा, तमलाल साहू व अधिवक्ताओ एक पैनल ने पैरवी की थी।

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