दुर्ग, 02 मार्च 2026/कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के आदेशानुसार 04 मार्च होली के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर ने जिले में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेन्ट, बार, होटल-बार, क्लब आदि जैसे एफ.एल.-1(घघ), एफ.एल.-1(घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2(घघ), सी.एस.-2(घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2(ग-अहाता), सी.एस.-2(ग-कम्पोजिट अहाता), एल.एल.-1(ख-अहाता), एफ.एल.2 क, 3, 3क, 3ग, 4, 4क, 5,5(क), 6, 7, 8, 9, 9(क), सी.एस. 1, सी.एस. 1-ख, सी.एस. 1 -ग, एफ.एल. 10, भांग/भांगघोटा एवं भण्डारण भाण्डागार भिलाई को 04 मार्च 2026 को पूर्णतः बंद रखने के आदेश दिए हैं। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करने कहा गया है।










