जिले में एसआईआर कार्य प्रगति पर, बीएलओ एप की लॉजिकल डिस्क्रिपेन्सी (विसंगतियों) पर दिया गया प्रशिक्षण

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दुर्ग, 13 दिसम्बर 2025/भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य सतत रूप से किया जा रहा है। इसी क्रम में आज दुर्ग ग्रामीण/शहर, वैशाली नगर, भिलाई नगर, पाटन एवं अहिवारा विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ एप में पाई गई लॉजिकल एरर/लॉजिकल डिस्क्रिपेन्सी (विसंगतियों) के सुधार हेतु मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
यह प्रशिक्षण साईंस कॉलेज दुर्ग, बीआईटी दुर्ग, श्री शंकराचार्य इंजीनियरिंग महाविद्यालय जुनवानी भिलाई, विवेकानंद सभागार एवं छत्रपति शिवाजी इंजीनियरिंग कॉलेज पुलगांव में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बीएलओ, सुपरवाइजर सहित एसआईआर कार्य में लगे सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अभिजीत सिंह ने विभिन्न प्रशिक्षण स्थलों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश एवं प्रशिक्षण की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य 28 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है और अब तक आधा कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया में लगे सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके कार्यों के लिए बधाई देते हुए शेष कार्य को भी समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिक से अधिक फार्म-6 जमा कराने, ऑनलाइन प्राप्त गणना पत्रकों का बीएलओ द्वारा सत्यापन करने तथा यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि शिफ्ट हुए, मृत अथवा अनुपस्थित मतदाताओं के मामलों में पंचनामा बनाकर संबंधित दस्तावेज अपलोड किए जाएं, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति न बने। उन्होंने ईआरओ एवं एईआरओ को यह सुनिश्चित करने को कहा कि दावे एवं आपत्तियों का समयबद्ध एवं निष्पक्ष निराकरण किया जाए। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। कलेक्टर श्री सिंह ने विशेष रूप से लॉजिकल डिस्क्रिपेन्सी की पुनः जांच के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पिता के नाम का 2025 की मतदाता सूची से मिलान न होना, लिंग की गलत प्रविष्टि, दादा-दादी एवं मतदाता की उम्र में 40 वर्ष से कम का अंतर, तथा पालक एवं संतान के बीच 15 वर्ष से कम उम्र के अंतर जैसी विसंगतियों को सुधार कर पुनः सत्यापित किया जाए। बीएलओ को निर्देशित किया गया कि वे गणना पत्रक सामने रखकर पूर्ण मिलान करते हुए सत्यापन कार्य करें। प्रशिक्षण के दौरान लॉजिकल डिस्क्रिपेन्सी को सुधारने की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के प्रमुख चरणों में बीएलओ, ईआरओ एवं डीईओ का प्रशिक्षण, राजनीतिक दलों की भागीदारी, गणना चरण, मतदाता सूची का प्रकाशन, ईआरओ/एईआरओ द्वारा नोटिस जारी कर उन पर निर्णय लेना, दावे एवं आपत्तियों का निपटारा तथा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन शामिल है। प्रशिक्षण में यह भी बताया गया कि घर-घर सर्वेक्षण के दौरान बीएलओ द्वारा एकत्र कर डिजिटाइज किए गए गणना पत्रकों के आधार पर संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं को बीएलओ एप में चिन्हित किया जाएगा तथा ऐसे मामलों में पुनः सत्यापन कर आवश्यक सुधार करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण में एडीएम श्री अभिषेक अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्रीमती योगिता देवांगन, संयुक्त कलेक्टर श्री हरवंश मिरी और श्रीमती सिल्ली थॉमस, एसडीएम श्री हितेश पिस्दा और श्री उत्तम ध्रुव सहित तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित थे।

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