



दुर्ग, 28 अप्रैल 2025/ छ.ग. शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन नियम-1978 एवं यथा संशोधित नियम 2019 के तहत विवाह करने वाले दम्पत्ति को नगद प्रोत्साहन राशि 2.50 लाख रूपए प्रति दम्पत्ति दिए जाने का प्रावधान है। उक्त तारतम्य में जिला स्तरीय छानबीन समिति का विगत 09 अप्रैल 2025 को बैठक आयोजित की गई। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास दुर्ग श्री हेमंत कुमार सिन्हा से मिली जानकारी अनुसार बैठक में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत दम्पत्ति द्वारा दिए गए आवेदनों का जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा 20 मार्च 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक प्राप्त कुल 68 आवेदनों का परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत 6 आवेदन अपात्र एवं 62 आवेदन पात्र पाये गये। पात्र पाये गये दम्पत्तियों के आवेदन के आधार पर कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह द्वारा स्वीकृति प्रदान की गईं। स्वीकृति अनुरूप प्रत्येक दम्पत्तियों को शासन द्वारा निर्धारित दर 2 लाख 50 हजार रूपए की दर से राशि स्वीकृत की गई। 62 पात्र आवेदनों पर दम्पम्ति के साहस पूर्ण अंर्तजातीय विवाह किए जाने के फलस्वरूप कुल राशि 1,55,00,000 रूपए (अक्षरी राशि एक करोड़ पचपन लाख मात्र) स्वीकृत की गई। स्वीकृत 62 दम्पति हेतु राशि के आबंटन का मांग पत्र आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति रायपुर को प्रेषित की गई है। जिला स्तरीय छानबीन समिति के सदस्य सचिव श्री हेमन्त कुमार सिन्हा, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास दुर्ग द्वारा दिया गया।