आरोग्यम सुपरस्पेशिलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कादंबरी नगर दुर्ग की मान्यता निरस्त

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जिलाधीश एवं पर्यवेक्षी प्राधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने आरोग्यम सुपरस्पेशिलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कादंबरी नगर दुर्ग द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं नर्सिंग होम एक्ट अधिनियम 2010 एवं 2013 के अंतर्गत नियम विरूद्ध किए गए कार्यो के आधार पर चिकित्सकीय संस्थान का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत मिली स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही हेतु संचालक स्वास्थ्य सेवाये सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया है।
प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त चिकित्सकीय संस्थान द्वारा लगातार आयुष्मान कार्ड से उपचार के अतिरिक्त नगद राशि लिए जाने की शिकायत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्राप्त हुई थी। इस पर शिकायत की जांच हेतु जांच दल द्वारा निरीक्षण किया गया। जांच प्रतिवेदन के आधार पर आरोग्यम सुपरस्पेशिलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कादंबरी नगर दुर्ग में उपचार हेतु हितग्राही मरीजों से नियमानुसार लाभ प्रदान नही करने, अतिरिक्त नगद राशि लिए जाने, भर्ती मरीजों को सही समय पर चिकित्सकीय उपचार नही देना एवं किसी भी प्रकार की रसीद नही दिया जाना पाया गया, जो कि भारतीय दंड संहिता का उल्लंघन है।

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