कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश

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विधानसभा आम निर्वाचन, 2023 हेतु नियत मतदान में कारखाना अधिनियम-1948 तथा छ.ग. दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत् उन श्रमिक / कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात् 17 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को राज्य शासन एतद् द्वारा जिले से सबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अवकाश घोषित किया गया हैं।
सहायक श्रम आयुक्त से मिली जानकारी के अनुसार कारखानों में सप्ताह के सात दिन कार्य करने वाले श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे के अवकाश की सुविधा देने कहा गया है।

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