13 दिव्यांग जनों के देख रेख हेतु अभिभावक नियुक्त, कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर श्री पुष्पेंद्र कुमार मीणा के हाथों से लिगल गार्जियनशीप (अधिकृत कानूनी अभिभावक) का दिया गया प्रमाण-पत्र

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छत्तीसगढ राज्य में राष्ट्रीय न्यास के प्रावधानों के अंतर्गत स्थानीय स्तरीय समिति (एलएलसी) द्वारा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के प्रावधान अनुसार जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति द्वारा स्थानीय स्तर पर ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता, या बहुदिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों के लिए अभिभावक की नियुक्ति करता है। जिसके तहत 13 दिव्यांग व्यक्तियों के देख रेख हेतु अभिभावक की नियुक्ति समिति द्वारा किया गया है
एवं नियुक्त किये गये अविभावकों को 28 अगस्त 2023 को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर श्री पुष्पेंद्र कुमार मीणा के हाथों से लिगल गार्जियनशीप (अधिकृत कानूनी अभिभावक) का प्रमाण-पत्र दिया गया है। समाज कल्याण विभाग के उपसंचालक से मिली जानकारी अनुसार दिव्यांगजन कुमारी श्वेता द्विवेदी आ. श्री विष्णु द्विवेदी, कुमारी कोप्पोल स्नेहलता/के. सुपर्णा (बहन), जिशान मोहम्मद/मोहम्मद असलम, दीपक साहू आ. श्री भरत लाल साहू, मो. हसन रजा/श्री जावेद सिद्दीकी, सुमेधा वैष्णवा/श्रीमती मुक्ता वैष्णवा, नंदिता साह/श्री प्रशांत साह, टोगेश कुमार साहू आ. श्री विजय कुमार साहू, मोहम्मद शकील अहमद/एहसान, मनोज कुमार वर्मा/श्री राधेश्याम वर्मा, मनीत सिंग/बलजीत अरोरा, कुंज राठौर/श्री नन्हें भैया, अनिल मिंज/श्री अजय कुमार मिंज को लिगल गार्जियनशिप प्रदान किया गया।
इस अवसर पर उपसंचालक समाज कल्याण श्री कमलेश कुमार पटेल, नोडल अधिकारी श्री जंतराम ठाकुर एवं कल्याणी सोशल वेलफेयर एंड रिसर्च आर्गेनाईजेशन के संचालक श्री अजय कल्याणी उपस्थित थे।

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